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    सुखबीर बादल पर हमला: अकाली दल नेता सुखबीर बादल पर श्री हरमंदिर साहिब में फायरिंग

    सुखबीर बादल पर हमला: श्री हरिमंदिर साहिब में अकाली दल नेता पर फायरिंग

    अमृतसर (पंजाब), 4 दिसंबर:

    पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल श्री हरिमंदिर साहिब में ‘सेवा’ के दौरान एक जानलेवा हमले से बाल-बाल बच गए। आरोपी, खालिस्तानी आतंकवादी नरैन सिंह चोरा ने मंदिर के प्रवेश द्वार पर सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाई। सुखबीर सिंह बादल और उनके पूर्व कैबिनेट सहयोगी सुखदेव सिंह ढींडसा, जो व्हीलचेयर पर बैठे हुए ‘तंखाह’ (धार्मिक दंड) के रूप में ‘सेवादार’ के रूप में सेवा कर रहे थे, तब यह घटना घटी।


    पुलिस ने चोरा को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। सुबह करीब 9:30 बजे, चोरा ने सुखबीर सिंह बादल के पास पहुंचकर पिस्तौल निकाली। लेकिन वह सही निशाना साधने से पहले ही, सादे कपड़ों में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे काबू कर लिया, जिससे गोली हवा में चल गई।

    पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने पुष्टि की कि स्थिति को तुरंत नियंत्रण में ले लिया गया। “यह अमृतसर पुलिस के एक पुलिसकर्मी की कुशलता और तत्परता थी, जिसने स्थिति को भांपते हुए चोरा को काबू में कर लिया और गोली हवा में चली। चोरा गिरफ्तार हो चुका है। सबकुछ ठीक है,” उन्होंने कहा।

    इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वरिष्ठ अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा ने इस हमले की निंदा करते हुए न्यायिक जांच की मांग की। “हालांकि मैं उस पुलिसकर्मी की त्वरित कार्रवाई की सराहना करता हूं, लेकिन हमें सरकार पर कोई विश्वास नहीं है। इस घटना के पीछे की साजिश सामने आनी चाहिए,” उन्होंने कहा।

    चीमा ने कानून व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहा, “चोरा पिछले दो दिनों से श्री हरिमंदिर साहिब के आसपास घूम रहा था। पुलिस क्या कर रही थी? उसे पहले ही क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया?”

    नरैन सिंह चोरा पर पहले से ही लगभग 30 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से एक मामला 8 मई 2010 को अमृतसर के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में विस्फोटक अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। वह अमृतसर, तरनतारन और रोपड़ जिलों में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत कई मामलों में वांछित था।

    चोरा को 28 फरवरी 2013 को तरनतारन के जलालाबाद गांव से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वह जमानत पर बाहर था। आरोप है कि चोरा 1984 में पाकिस्तान भाग गया, जहां उसने पंजाब में आतंकवाद के शुरुआती चरण में हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी की। पाकिस्तान में रहने के दौरान, उसने छापामार युद्ध और अन्य “देशविरोधी” साहित्य पर एक किताब भी लिखी। वह बुरैल जेल ब्रेक मामले में भी आरोपी था।

    यह घटना ऐसे महत्वपूर्ण धार्मिक और राजनीतिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की पर्याप्तता को लेकर बहस छेड़ रही है। हमले के पीछे के मकसद और किसी संभावित साजिश की जांच जारी है।

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