पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को डेरा प्रमुख राम रहीम की बेअदबी मामले से संबंधित याचिका का निपटारा कर दिया। याचिका में राम रहीम ने बेअदबी मामले में उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच सीबीआई को सौंपने की अपील की थी।
पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा इन मामलों में डेरा प्रमुख के खिलाफ मुकदमा चलाने पर लगाई रोक हटा दी थी। हाई कोर्ट ने अब कहा है कि चूंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए हाई कोर्ट में अगली सुनवाई अनावश्यक है। इस आधार पर हाई कोर्ट ने इस याचिका पर कार्रवाई समाप्त कर दी है।
राम रहीम ने याचिका दायर कर अपील की थी कि बेअदबी मामले में उसके खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर की जांच पंजाब पुलिस की एसआईटी के बजाय सीबीआई से करवाई जाए। इससे पहले, इस साल अप्रैल में, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इस याचिका को डबल बेंच के पास भेजते हुए डेरा प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।
पंजाब सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करते हुए कार्रवाई पर लगी रोक हटाने की मांग की थी। 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर को पलटते हुए डेरा प्रमुख के खिलाफ केसों को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी थी।