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    पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट में शराब को बढ़ावा देने वाले गानों पर नोटिस जारी किया

    दिलजीत के कॉन्सर्ट में शराब को बढ़ावा देने वाले गानों की अनुमति पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया

    चंडीगढ़, 15 जनवरी:

    पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य अधिकारियों के खिलाफ एक अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया है। यह याचिका गायक दिलजीत दोसांझ को लुधियाना में उनके कॉन्सर्ट के दौरान शराब को बढ़ावा देने वाले गाने गाने की अनुमति देने के आरोप में दायर की गई है, जो 2019 के कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है।

    रीत मोहिंदर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब मामले में, हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के डीजीपी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि शराब, ड्रग्स और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गाने लाइव शो में न बजाए जाएं।

    न्यायमूर्ति हरकेश मनुजा ने चंडीगढ़ निवासी द्वारा दायर याचिका के आधार पर पंजाब के प्रधान गृह सचिव, लुधियाना पुलिस के डिप्टी कमिश्नर और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया।

    याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिलजीत ने 31 दिसंबर को पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (पीएयू) में आयोजित लाइव कॉन्सर्ट में “5 तारा थीके,” “केस (जीब विचों फीम लैब्बिया),” और “पटियाला पैग” जैसे गाने गाए।

    याचिकाकर्ता ने दावा किया कि लुधियाना के जिला कार्यक्रम अधिकारी और जिला बाल संरक्षण अधिकारी को फोन पर अनुरोध करने के बावजूद गायक को ऐसे गाने गाने से रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। साथ ही, यह भी आरोप लगाया गया कि एक बच्चा मंच पर आया और गायक के साथ नृत्य किया।

    “प्रशासन द्वारा गायक को रोकने में असमर्थता अदालत के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है और इन आदेशों की अवहेलना को दर्शाता है,” याचिका में कहा गया।

    याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि कॉन्सर्ट के अगले दिन आयोजन स्थल पर शराब की खाली बोतलें पाई गईं। इसे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे पवित्र स्थान पर, जो कृषि क्षेत्र में उच्चस्तरीय अनुसंधान के लिए जाना जाता है, एक राज्य प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में देखा गया और इसकी कड़ी आलोचना की गई।

    अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी।

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