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    पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मीडिया से अदालत के मामलों, आदेशों और निर्णयों की रिपोर्टिंग में न्यायाधीशों के नाम न उजागर करने की अपील की

    पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रिश्तेदारों के नाम पर संपत्ति खरीदने वाले जिला न्यायाधीश की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा को बरकरार रखा

    चंडीगढ़, 20 दिसंबर:

    पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मीडिया संस्थानों से अदालत की कार्यवाही, आदेशों और फैसलों की रिपोर्ट करते समय न्यायाधीशों के नाम न प्रकाशित करने की अपील की है।

    सूत्रों के अनुसार, यह निर्देश मुख्य रूप से “संवेदनशील” मामलों से संबंधित है।

    रिपोर्टों के अनुसार, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने अदालत को कवर करने वाले पत्रकारों को एक आधिकारिक संवाद भेजा, जिसमें यह मार्गदर्शन दिया गया।

    इस संवाद में कहा गया: “इस अदालत के माननीय न्यायाधीशों की सुरक्षा के हित में, संवाददाताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे अदालत की कार्यवाही, निर्णय और आदेशों की रिपोर्ट करते समय माननीय न्यायाधीशों के नाम प्रकाशित न करें।

    यह कदम एक चिंताजनक घटना के बाद उठाया गया है, जब सितंबर में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी (PSO) से एक व्यक्ति ने उनका हथियार छीन लिया, जिसका बाद में उपयोग अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में आत्महत्या करने के लिए किया गया।

    हाई कोर्ट ने इस घटना का संज्ञान लिया और एक स्वत: संज्ञान मामले की शुरुआत की, जिसके बाद मुख्य न्यायधीश शील नागु और न्यायमूर्ति अनिल क्षेतरपाल की एक डिवीजन बेंच ने न्यायाधीश की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया। इसके अलावा, पंजाब पुलिस को न्यायाधीश की सुरक्षा डिटेल से हटा दिया गया।

    हालांकि, इस सलाह के समय को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि क्या यह सीधे तौर पर सितंबर की घटना से प्रभावित था।

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