हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी:
1 अप्रैल 2025 से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए शुल्क बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने टोल बैरियर शुल्क में बढ़ोतरी की है, जिससे निजी वाहनों पर 10 रुपये और व्यावसायिक वाहनों पर 20 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लागू किए गए नए शुल्क के अनुसार, निजी वाहन मालिकों को अब 60 रुपये की बजाय 70 रुपये देने होंगे। भारी मालवाहक वाहन चालकों को 550 की बजाय 570 रुपये चुकाने होंगे। 6 से 12 सीटों वाले यात्री वाहन अब 110 रुपये और 12 सीटों से अधिक वाले वाहन 180 रुपये में प्रवेश कर सकेंगे।
राज्य के 55 टोल बैरियरों के लिए आबकारी और कर विभाग ने नए शुल्क तय किए हैं। 250 क्विंटल या अधिक वजन वाले मालवाहक वाहनों को हिमाचल में प्रवेश के लिए 720 रुपये देने होंगे।
स्थानीय मालवाहक वाहनों को भी नहीं मिली छूट
इस बार हिमाचल में पंजीकृत भारी मालवाहक वाहनों को भी बाहरी राज्यों के वाहनों की तरह शुल्क देना होगा, यानी स्थानीय ट्रांसपोर्टरों को कोई छूट नहीं दी गई है। नए शुल्क के आधार पर त्रैमासिक और वार्षिक पास भी बनाए जाएंगे।
नए शुल्क इस प्रकार हैं:
- भारी मालवाहक वाहन (120-250 क्विंटल): ₹570
- मध्यम मालवाहक वाहन (90-120 क्विंटल): ₹320
- हल्के मालवाहक वाहन (20-90 क्विंटल): ₹170
- छोटे मालवाहक वाहन (20 क्विंटल से कम): ₹130
- निजी या सार्वजनिक ट्रैक्टर: ₹70
यह नई टोल दरें राज्य में यातायात प्रबंधन और राजस्व वृद्धि के उद्देश्य से लागू की गई हैं।