शिमला, 10 जनवरी:
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में आईपीएस अधिकारी इल्मा अफरोज को बद्दी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रूप में फिर से कार्यभार संभालने का आदेश दिया है। यह आदेश राज्य सरकार द्वारा तीन अधिकारियों का पैनल पेश न कर पाने के बाद आया। यह मामला पहले से ही न्यायिक जांच के दायरे में था और अब इस पर अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।
यह फैसला एक जनहित याचिका (पीआईएल) के बाद आया, जिसमें बद्दी में इल्मा अफरोज की तत्काल बहाली की मांग की गई थी। कोर्ट ने पहले ही राज्य के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी कर उनके इस मामले में रुख को स्पष्ट करने के लिए कहा था। इस याचिका में बद्दी एसपी के पद पर अफरोज के स्थानांतरण के बाद से खाली चल रहे पद को लेकर चिंता जताई गई थी।
राज्य सरकार ने इस पद के लिए तीन अधिकारियों का पैनल पेश किया था, जिस पर कोर्ट ने अपनी सुनवाई की। पिछली सुनवाई में यह सामने आया था कि इल्मा अफरोज ने अपने स्थानांतरण की मांग की थी, जिसके बाद उन्हें शिमला पुलिस मुख्यालय में तैनाती दी गई। लेकिन बद्दी एसपी का पद खाली रहने के कारण यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, जिससे अफरोज की पुनः नियुक्ति की मांग की गई।
अब कोर्ट ने गृह सचिव और डीजीपी से अगले सुनवाई तक अपने स्पष्टीकरण पेश करने को कहा है, और मामले के त्वरित समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस विवाद ने पुलिस विभाग में आंतरिक विवादों और उनके शासन एवं कानून प्रवर्तन कर्तव्यों पर प्रभाव को भी उजागर किया है।
यह मामला प्रशासनिक दक्षता पर चर्चा का कारण बना है, और यह महत्त्वपूर्ण सरकारी पदों पर समय पर नियुक्तियों की आवश्यकता को रेखांकित करता है, ताकि क्षेत्र में स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखी जा सके।