चंडीगढ़, 17 दिसंबर:
हरियाणा सरकार ने राज्य के 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। हाईकोर्ट में दाखिल जवाब के अनुसार, अगले दो हफ्तों में इन कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने यह जानकारी दी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि 13 मार्च को पारित हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया, जिसमें 20 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का निर्देश दिया गया था। सरकार ने अदालत को आश्वस्त किया कि प्रक्रिया अंतिम चरण में है और कर्मचारियों को परिणामी वित्तीय लाभ भी दिए जाएंगे।
नवंबर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर मुख्य सचिव कार्यालय ने इस संबंध में एक प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था, जिसे मंजूरी मिल चुकी है। इसके तहत 20 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने की योजना बनाई गई है।
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सरकार तय समयसीमा में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं करती है, तो याचिकाकर्ता फिर से अदालत में सुनवाई की मांग कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें 50,000 रुपये की राशि जमा करनी होगी।
राज्य में जुलाई 2024 के आंकड़ों के अनुसार, 4.5 लाख स्वीकृत पदों में से 2.7 लाख पर नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि 1.8 लाख पद खाली हैं। अस्थायी कर्मचारियों की संख्या 1.25 लाख है। विधानसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा सरकार ने कई स्थायी पदों पर भर्तियां निकाली थीं और चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए थे। इसके अलावा, अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की समिति भी गठित की गई थी।