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    हिमाचल में होम स्टे नियमों में बदलाव: अब संचालकों को जीएसटी, पंजीकरण शुल्क 3000, सीसीटीवी की भी आवश्यकता

    हिमाचल में होम स्टे नियमों में बदलाव: अब संचालकों को जीएसटी, पंजीकरण शुल्क 3000, सीसीटीवी की भी आवश्यकता

    हिमाचल प्रदेश, 18 फरवरी:

    राज्य सरकार ने होम स्टे नियमों 2025 में कुछ अहम बदलाव किए हैं। अब होम स्टे संचालकों को जीएसटी नंबर प्राप्त करना और रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, पंजीकरण शुल्क को 100 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है, जो पहले से 300 गुना अधिक है। राज्य सरकार का लक्ष्य बेरोजगारों को रोजगार देने वाली होम स्टे योजना से अब अपना राजस्व भी बढ़ाना है।

    नए नियमों के तहत अब पंजीकरण के समय जीएसटी नंबर की जानकारी देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, होम स्टे संचालकों को जीएसटी नंबर लेने के लिए पहले खर्च करना पड़ेगा और हर महीने जीएसटी रिटर्न भी दाखिल करना होगा। चाहे होम स्टे से आय हो या नहीं, संचालकों को जीएसटी रिटर्न भरने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लेनी पड़ेगी।

    इन नियमों में कूड़े के निस्तारण के लिए म्यूनिसिपल कानूनों का पालन करना, अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था करना, और होम स्टे में आने वाले मेहमानों का पूरा लेखा-जोखा रजिस्टर और कंप्यूटर में रखना भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, विदेशी सैलानियों के पासपोर्ट विवरण का रिकॉर्ड रखना और होम स्टे के सामान्य क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाना भी अनिवार्य किया गया है।

    हिमाचल प्रदेश सरकार ने 14 फरवरी को होम स्टे नियमों 2025 को अधिसूचित किया है। इन नियमों पर आपत्ति और सुझाव 28 फरवरी तक पर्यटन और नागरिक उड्डयन निदेशालय, हिमाचल प्रदेश को ईमेल tourism@hp.gov.in या डाक के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।

    सरकार करेगी आपत्तियों पर विचार: देवेश कुमार

    होम स्टे नियमों 2025 को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करके इन नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा, जैसा कि देवेश कुमार, प्रधान सचिव, पर्यटन और नागरिक उड्डयन ने बताया।

    अन्य सुविधाएं:

    नए नियमों के तहत, होम स्टे में पार्किंग, वॉटर क्लोसेट टॉयलेट, गर्म-ठंडे पानी की सुविधा, अलग डाइनिंग एरिया, कमरे में कार्य करने की टेबल, वॉशिंग मशीन, ड्राई क्लीनिंग, रेफ्रिजरेटर, लॉबी में बैठने की व्यवस्था, और सुरक्षा गार्ड जैसी सुविधाओं को वांछनीय श्रेणी में शामिल किया गया है। हिमाचली हस्तशिल्प और वास्तुकला को बढ़ावा देने के साथ-साथ वर्षा जल संचयन प्रणाली को प्रोत्साहित किया जाएगा।

    नगर निगम क्षेत्र में पंजीकरण शुल्क:

    हिमाचल प्रदेश के नगर निगम क्षेत्रों में 4 से 6 कमरों वाले होम स्टे के लिए वार्षिक पंजीकरण शुल्क 12,000 रुपये तय किया गया है। इसके अलावा, टीसीपी, साडा, नगर पंचायत क्षेत्रों में 8,000 रुपये और पंचायत क्षेत्रों में 6,000 रुपये वार्षिक पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है। 1 से 3 कमरों वाले होम स्टे के लिए नगर निगम क्षेत्र में 8,000 रुपये, टीसीपी, साडा, नगर पंचायत क्षेत्र में 5,000 रुपये और पंचायत क्षेत्र में 3,000 रुपये शुल्क तय किया गया है।

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