कनाडा, 31 जनवरी:
कनाडा ने अपनी इमिग्रेशन नीतियों में और सख्ती बढ़ा दी है, खासकर उन लोगों के लिए जो वहां पर आने की तैयारी कर रहे हैं। पहले कनाडा ने माता-पिता के स्थायी निवास (पीआर) आवेदन पर रोक लगा दी थी। अब, जो लोग कनाडा में अपने बच्चों या रिश्तेदारों से मिलने सुपर वीजा पर आना चाहते हैं, उन्हें एक निश्चित स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी अपने साथ लेकर आनी होगी।
कनाडा ने गुरुवार से एक नया आदेश जारी किया है जिसके तहत सुपर वीजा आवेदकों को यह साबित करना होगा कि उनके पास एक न्यूनतम निजी स्वास्थ्य कवरेज है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि वे प्रांतीय या क्षेत्रीय स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं। पहले, सुपर वीजा के लिए स्वास्थ्य बीमा केवल कनाडा के ही स्वास्थ्य बीमा प्रदाताओं से प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन अब यह बदलाव किया गया है।
इमिग्रेशन, रिफ्यूजी और सिटिजनशिप कनाडा (IRCC) ने सुपर वीजा आवेदकों को निर्देश दिया है कि वे विदेशों की कंपनियों से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदें। यह पॉलिसी दुर्घटना और बीमारी से संबंधित होनी चाहिए, और इसे केवल वित्तीय संस्थानों के अधीक्षक कार्यालय द्वारा अधिकृत विदेशी बीमा कंपनियां ही जारी कर सकती हैं। आप इस बात की जानकारी वित्तीय संस्थानों के अधीक्षक कार्यालय की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सी विदेशी कंपनियां इस बीमा को प्रदान करने के लिए अधिकृत हैं।
कनाडा सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि इन नए परिवर्तनों के बारे में विस्तृत जानकारी IRCC की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सुपर वीजा धारकों को कनाडा में अपने प्रवास के दौरान वैध स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की आवश्यकता होगी, और यदि पॉलिसी की वैधता समाप्त हो जाती है, तो उन्हें इसे नवीनीकरण करना होगा।
कनाडा में निजी स्वास्थ्य सुविधाएं काफी महंगी होती हैं, और प्रदीप जैसे निवासी मानते हैं कि यह नया परिवर्तन कनाडा में आने वाले परिवारों के लिए सुविधाजनक हो सकता है। यह सुनिश्चित करेगा कि परिवार के सदस्य, विशेषकर माता-पिता और दादा-दादी, जिनका सुपर वीजा पर कनाडा आना तय है, उनके पास पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा होगा। अगर कोई बुजुर्ग यहां बीमार हो जाता है तो उसे महंगी निजी स्वास्थ्य सुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है।
सुपर वीजा धारकों को पांच साल तक लगातार कनाडा में रहने का मौका मिलता है, और इसके लिए अब स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी भी अनिवार्य होगी।