नई दिल्ली, 6 दिसंबर:
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को घोषणा की कि बिना गिरवी के कृषि ऋण की सीमा को बढ़ाकर 1.6 लाख रुपये से 2 लाख रुपये प्रति उधारकर्ता किया जाएगा। वर्तमान में, बैंकों को बिना गिरवी के कृषि ऋण 1.6 लाख रुपये तक देने का निर्देश है।
यह सीमा पहले 2010 में 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2019 में 1.6 लाख रुपये की गई थी। दास ने कहा, “बिना गिरवी के कृषि ऋण की सीमा को आखिरी बार 2019 में संशोधित किया गया था। कृषि इनपुट लागतों और कुल महंगाई में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि इसे 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये प्रति उधारकर्ता कर दिया जाए। इससे छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऋण उपलब्धता को और बढ़ावा मिलेगा।”
उन्होंने कहा कि यह कदम छोटे और सीमांत किसानों को औपचारिक क्रेडिट प्रणाली में शामिल करने को बढ़ावा देगा।
केंद्र बैंक जल्द ही इस घोषणा को प्रभावी बनाने के लिए एक सर्कुलर जारी करेगा।