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    पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गवाह को सजा देने के लिए निचली अदालत के जज की आलोचना की है

    Punjab And Haryana High Court

    पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक मामले की सुनवाई के दौरान गहरी निराशा और सदमे का प्रकट करते हुए कहा, “हम दुखी और सदमे में हैं। जज को प्रशिक्षण की जरूरत है।” यह टिप्पणी उस समय की गई जब एक निचली अदालत ने एक हत्या मामले में गवाह को उनके बयान वापस लेने के लिए जुर्माना लगाया था, जबकि मामले का ध्यान वास्तविक केस पर केंद्रित होना चाहिए था। यह मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा, जिसने निचली अदालत के फैसले पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की।

    इस मामले में एक गवाह ने पहले हत्या की जांच में पुलिस को बयान दिया था, लेकिन बाद में अदालत में उसे वापस ले लिया। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायधीश ने गवाह को विरोधी बयान देने के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाया, यह मानते हुए कि गवाह का पुलिस को दिया गया पहला बयान सत्य था और वह अदालत में झूठ बोल रहा था। इस फैसले से हैरान हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई यह दर्शाती है कि जज को और प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है।

    हत्या मामले की सुनवाई हिसार की juvenile court में चल रही थी, जहां आरोपी की उम्र 17 साल थी, लेकिन उस पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा रहा था। जब एक गवाह ने आरोपी के पक्ष में गवाही दी, जबकि पहले उसने पुलिस को आरोपी के खिलाफ बयान दिया था, तो जज ने गवाह को “झूठी गवाही” देने के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाया। हाई कोर्ट ने इस फैसले पर सवाल उठाया और इस बात पर जोर दिया कि यह आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांतों के खिलाफ है, जहां किसी गवाह को अपना बयान वापस लेने के लिए सजा नहीं दी जानी चाहिए।

    हाई कोर्ट ने आपराधिक न्यायशास्त्र के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह का आदेश आपराधिक न्यायशास्त्र के खिलाफ है और जज को इस पहलू पर प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। यह नोट करते हुए कि संबंधित जज हाई कोर्ट में उपस्थित नहीं थे, बेंच ने प्रशासनिक कार्रवाई की सिफारिश करते हुए मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया है।

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