चंडीगढ़, 12 दिसंबर:
चंडीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CCPCR) ने गायक दिलजीत दोसांझ और उनके 14 दिसंबर को चंडीगढ़ में होने वाले कॉन्सर्ट के आयोजकों को एक निर्देश जारी किया है। इस निर्देश में शराब, नशीली दवाओं और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गीतों को गाने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। इसमें पटियाला पैग, 5 तारा ठेके और केस जैसे गानों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। यह रोक इन गानों के किसी भी बदले हुए या संशोधित संस्करण पर भी लागू होगी।
आयोग की अध्यक्ष शिप्रा बंसल ने यह कार्रवाई चंडीगढ़ के समाजशास्त्र प्रोफेसर पंडितराव धारेनावर की याचिका पर की है। इस निर्देश में कहा गया है कि इस प्रकार के गानों का बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, खासकर उनके लिए जो उम्र के संवेदनशील और प्रभावशील दौर में हैं।
इसके अलावा, आयोग ने आयोजकों को निर्देश दिया है कि 120 डेसिबल से अधिक ध्वनि स्तर वाले प्रदर्शन के दौरान बच्चों को मंच पर बुलाने से बचें, क्योंकि यह बच्चों की सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही, 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को शराब परोसने पर भी सख्त चेतावनी दी गई है, जिसे किशोर न्याय अधिनियम और अन्य कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा।
ऐसी ही एक शिकायत तेलंगाना में नवंबर 2024 में दर्ज की गई थी, जहां जिला बाल कल्याण अधिकारी ने दोसांझ को नोटिस जारी किया था। उस मामले में, दोसांझ ने मंच पर बच्चों को बुलाने से बचते हुए गानों के बोल में बदलाव किया था।
पंडितराव धारेनावर ने उम्मीद जताई है कि दोसांझ इस सलाह का पालन करेंगे और बच्चों के कल्याण को प्राथमिकता देंगे। धारेनावर ने पहले भी अन्य कलाकारों जैसे करण औजला के खिलाफ इसी तरह के मुद्दे उठाए हैं, जिन्होंने 7 दिसंबर 2024 को अपने कॉन्सर्ट में कुछ गाने गाने से परहेज किया था।