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    222 चालान के बाद कोर्ट की सख्ती, आरोपी 15 दिन तक सिग्नल पर खड़ा रहकर संभालेगा ट्रैफिक

    222 चालान के बाद कोर्ट की सख्ती, आरोपी 15 दिन तक सिग्नल पर खड़ा  रहकर संभालेगा ट्रैफिक

    चंडीगढ़, 8 फरवरी 2025:

    चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने लगातार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों की एक सूची तैयार की है, जिसमें कई ऐसे लोग शामिल हैं जो सैकड़ों बार नियमों का उल्लंघन कर चुके हैं। इस सूची में एक वाहन चालक ऐसा भी है, जिसके नाम पर 222 चालान दर्ज हैं।

    इस चालक ने 44 बार रेड लाइट जंप की, 168 बार ओवरस्पीडिंग की, और अन्य नियमों का उल्लंघन किया। ट्रैफिक पुलिस ने उसकी रिपोर्ट क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RLA) और कोर्ट को भेजी थी, जिसके बाद अदालत ने उस पर ₹43,000 का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, कोर्ट ने उसे 15 दिनों तक शहर के ट्रैफिक सिग्नलों पर खड़े होकर नियमों के पालन की निगरानी करने की सजा भी दी है।

    अदालत में पेश किए गए अन्य मामले

    ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे 10 अन्य वाहन चालकों की सूची भी कोर्ट को सौंपी है, जिन्होंने बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। इन मामलों पर 17 फरवरी को अदालत में सुनवाई होगी और सजा तय की जाएगी।

    एक बाइक पर 411 से ज्यादा चालान

    चंडीगढ़ में एक बाइक का 411 से अधिक बार चालान किया जा चुका है। यह वाहन सेक्टर-26 पुलिस लाइन के पते पर पंजीकृत है। इतनी बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के कारण, सेक्टर-17 स्थित आरएलए कार्यालय ने इस बाइक से जुड़ी सभी सेवाएं बंद कर दी हैं।

    पड़ोसी राज्यों के वाहनों पर भी होगी कार्रवाई

    चंडीगढ़ में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में वाहन आते हैं। इनमें से कई वाहनों के भी भारी मात्रा में चालान लंबित हैं। इस बार आरएलए ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत दिल्ली स्थित नेशनल व्हीकल पोर्टल पर इन वाहनों की सेवाएं रोक दी हैं।

    अब, यदि किसी अन्य राज्य का वाहन मालिक अपने वाहन से संबंधित कोई भी कार्य करवाने जाएगा, तो उसे पहले अपने लंबित चालान का भुगतान करना होगा। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन करें।

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