चंडीगढ़, 9 जनवरी:
चंडीगढ़ श्रम आयुक्त ने संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के तहत वेतन वृद्धि की घोषणा की है। यह वृद्धि 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक के लिए लागू होगी, जिससे न्यूनतम वेतन पर काम करने वाले श्रमिकों को राहत मिलेगी।
चंडीगढ़ के श्रम ब्यूरो के अनुसार, अप्रैल से सितंबर 2024 तक चंडीगढ़ का औसत जीवन यापन सूचकांक (Cost of Living Index) 2185 अंक है, जो मार्च 2024 में 2141 अंकों से 44 अंक अधिक है।
मासिक वेतन प्राप्त कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन दरों में प्रति बिंदु ₹7 की वृद्धि होगी, जिससे न्यूनतम वेतन में ₹308 की वृद्धि होगी, जो जीवन यापन सूचकांक में 44 अंकों की वृद्धि को दर्शाती है।
न्यूनतम वेतन दरों को लेकर नई जानकारी, जो 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू होगी, आधिकारिक चंडीगढ़ प्रशासन की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है: https://chandigarh.gov.in/information/public-notices।