हिमाचल प्रदेश, जनवरी 31:
हिमाचल प्रदेश सरकार ने कामगार बोर्ड के तहत पंजीकृत विधवा, एकल, परित्यक्त और दिव्यांग महिलाओं को घर बनाने के लिए तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। इस योजना को लागू करने के लिए श्रम एवं रोजगार विभाग ने कामगार बोर्ड के नियमों में संशोधन किया है। हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स (रेगुलेशन ऑफ एंप्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस) रूल्स 2008 में बदलाव कर नया नियम 303 जोड़ा गया है।
इस योजना के तहत, कामगार बोर्ड में नियम 266 के अनुसार पंजीकृत लाभार्थी महिलाओं को यह सहायता चार किस्तों में प्रदान की जाएगी। पात्रता के लिए महिला की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इसके अलावा, 40 वर्ष या उससे अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को भी ‘सिंगल वुमन’ श्रेणी में शामिल किया गया है। दिव्यांग महिलाओं के लिए 40% या उससे अधिक दिव्यांगता आवश्यक होगी।
सहायता के लिए आवश्यक शर्तें
- लाभार्थी महिला कामगार बोर्ड में पंजीकृत होनी चाहिए।
- पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन कार्य किया हो।
- वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक न हो।
- घर बनाने के लिए न्यूनतम दो बिस्वा जमीन होना आवश्यक है।
सहायता की किस्तों का वितरण
यह सहायता राशि चार चरणों में दी जाएगी:
- प्रथम किस्त – ₹1,00,000
- द्वितीय किस्त – ₹1,00,000
- तृतीय किस्त – ₹50,000
- चतुर्थ किस्त – ₹50,000
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा कुछ महीने पहले घोषित इस योजना के तहत, लाभार्थियों को दो वर्षों के भीतर घर निर्माण पूरा करना होगा। घर का निर्माण पूर्व स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही किया जाना अनिवार्य होगा।
आवेदन प्रक्रिया
पात्र महिलाएं अपने जिले या जोन के लेबर वेलफेयर ऑफिसर के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। अधिकारी संबंधित आवेदन को तैयार कर कामगार बोर्ड के सचिव को शिमला भेजेंगे, जहां अंतिम स्वीकृति मुख्यमंत्री द्वारा दी जाएगी।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- विधवा, एकल या दिव्यांग महिला का प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जमाबंदी व ततीमा (भूमि स्वामित्व का प्रमाण)
- पंचायत सचिव या शहरी स्थानीय निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)
- लाभार्थी की अंडरटेकिंग
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- आधार कार्ड
- फैमिली रजिस्टर की कॉपी
यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।