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    पंजाब राज्य महिला आयोग ने महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में हरजिंदर सिंह धामी के खिलाफ स्वत: संज्ञान लिया

    पंजाब राज्य महिला आयोग ने महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में हरजिंदर सिंह धामी के खिलाफ स्वत: संज्ञान लिया

    चंडीगढ़, 14 दिसंबर

    पंजाब राज्य महिला आयोग ने पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 की धारा 12 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए महिलाओं के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष राज लाली गिल ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी को पूर्व SGPC अध्यक्ष और राजनीतिक नेता बीबी जगीर कौर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के संबंध में नोटिस जारी किया है। आयोग ने इस घटना की निंदा की है और महिलाओं के अधिकारों और गरिमा की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

    आयोग के अनुसार, सोशल मीडिया पर प्रसारित एक ऑडियो रिकॉर्डिंग से यह मामला उनके ध्यान में आया। इस रिकॉर्डिंग में हरजिंदर सिंह धामी कथित रूप से एक पत्रकार के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान बीबी जगीर कौर के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए सुने गए। आयोग ने कहा कि ये टिप्पणियां न केवल व्यक्तिगत मानहानि हैं बल्कि महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण को भी दर्शाती हैं।

    आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि SGPC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के अध्यक्ष के रूप में, धामी से उम्मीद की जाती है कि वे सभी के प्रति सम्मान और गरिमा बनाए रखें। ऐसी भाषा न केवल उनके पद के लिए अनुपयुक्त है, बल्कि समाज में एक नकारात्मक संदेश भी देती है।

    आयोग की अध्यक्ष राज लाली गिल ने गुरु नानक देव जी की शिक्षा, विशेष रूप से “सो क्यों मंदा आखिए, जित जमे राजान,” का हवाला देते हुए कहा कि महिलाओं का सम्मान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने SGPC से आग्रह किया कि वे हरजिंदर सिंह धामी को उनके पद से हटा दें और जिम्मेदारी का उदाहरण प्रस्तुत करें।

    आयोग ने हरजिंदर सिंह धामी को निर्देश दिया है कि वे 17 दिसंबर 2024 तक व्यक्तिगत रूप से आयोग कार्यालय (पंजाब राज्य महिला आयोग, SCO नंबर 5, सेक्टर 55, फेज़-1, एसएएस नगर, मोहाली) में उपस्थित होकर इस घटना पर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

    आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर नोटिस का पालन नहीं किया गया, तो पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और संबंधित अधिकारियों को आगे की सिफारिशें भेजी जाएंगी।

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